वित्तीय खुफिया इकाई ने 25 विदेशी क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को भेजा नोटिस
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, भारत में बिना पंजीकरण सेवाएं देने वाले 25 वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रदाताओं को अनुपालन न करने पर नोटिस; अवैध URL/एप हटाने का भी...

मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, भारत में बिना पंजीकरण सेवाएं देने वाले 25 वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रदाताओं को अनुपालन न करने पर नोटिस; अवैध URL/एप हटाने का भी आदेश।
वित्तीय खुफिया इकाई–भारत (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग (रोकथाम) अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए 25 विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को अनुपालन न करने पर नोटिस जारी किए हैं। ये संस्थान भारत में सक्रिय तो हैं, लेकिन FIU-IND के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार, FIU-IND ने इन संस्थाओं के खिलाफ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत उनके एप्लिकेशन और यूआरएल को हटाने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि ये भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए खुले रूप से उपलब्ध हैं और PMLA के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे।
जिन प्रमुख प्लेटफॉर्मों को नोटिस भेजा गया है, उनमें Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, LBank, Youhodler, BingX, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, BitMex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, LocalCoinSwap, AscendEx, Phemex, ZooMex, CoinCola और CoinW शामिल हैं।
मार्च 2023 से वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम (AML-CFT) ढांचे में शामिल किया गया था। नियमों के अनुसार, चाहे संस्थान भारत में भौतिक रूप से मौजूद हों या ऑफशोर, यदि वे भारतीय ग्राहकों को क्रिप्टो और फिएट लेन-देन, ट्रांसफर या संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं तो उन्हें FIU-IND में पंजीकरण कराना और सभी रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारियां निभाना अनिवार्य है।
अब तक कुल 50 VDA सेवा प्रदाता FIU-IND के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। लेकिन कई विदेशी कंपनियां भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देती रहीं, जो AML/CFT ढांचे के बाहर हैं।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरेंसी और NFT अभी भी भारत में असंगठित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। ऐसे लेन-देन से निवेशकों को नुकसान होने की स्थिति में कोई नियामक सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।
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