सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह समिति को एक बड़ा झटका दिया है, जिसकी खिलाफी में ईदगाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

19 मार्च 2024,

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद, सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी है। इस पहल पर प्रतिक्रिया में, ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की खटखटाहट की है।

यह निर्णय उस घटना के बाद आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर 15 मुकदमों की सुनवाई करने का आदेश दिया था। ईदगाह समिति ने उस आदेश का विरोध किया था जिसमें हाईकोर्ट ने इन सभी मुकदमों को एक साथ सुनने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सभी मामले एक ही तरह के हैं और इसलिए इन पर एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए। इस समय को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि इन मुकदमों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए।

More From Author

रायबरेली में गांधी परिवार की रिटायरमेंट: क्या कांग्रेस की यूपी में स्थिति जीरो पर होगी?

चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए बतौर साधन मुहैया कराए धन: अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्रिप्टो

भारतीय यूजर्स तक पहुंच रहे ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, FATF ने उठाए नियामक खामियों पर सवाल

नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2026 दुनिया भर में वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) क्षेत्र तेजी से फैल रहा है और इसे सबसे इनोवेटिव क्षेत्रों में गिना जा रहा है। लेकिन इस विस्तार के साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे...