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शरद पवार गठबंधन के मामले पर आज SC में सुनवाई की जाएगी, NCP को इस मामले में अधिकार का मुद्दा

19/feb/2024

“शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताया, अजित पवार को असली एनसीपी मान्यता”

शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी सोमवार (19 फरवरी) को सुनवाई करेगा। शरद पवार ने अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ शरद पवार की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न घड़ी भी आवंटित किया था। शरद पवार ने शनिवार (17 फरवरी) को एनसीपी मामले में निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से दिए गए फैसले को अनुचित बताया था। उन्होंने कहा था, “जिन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह फैसला न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक सही नहीं था।”शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताया, अजित पवार को असली एनसीपी मान्यता”

” महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दावा किया था कि उनके आदेश से लोकतंत्र मजबूत होगा और 10वीं अनुसूची पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा था, ”मैंने संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के आधार पर आदेश दिया है। मैंने अपने आदेश में उससे संबंधित सभी फैसलों का हवाला दिया।” मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय ईसीआई ने भी कहा था कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट एनसीपी है और अपने नाम और घड़ी चिह्न का उपयोग करने का हकदार है। ईसीआई ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुमत परीक्षण पर भरोसा किया था।

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