भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, “जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।”
03 जनवरी 2024
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से चर्चा करने के बाद ही ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों पर नया दंड प्रावधान लागू किया जाएगा। गृह सचिव भल्ला ने भी AIMTC और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की अपील की।
सरकार और ट्रांसपोर्टर ने समझौता किया!
यह सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच समझौता है। देश भर में परिवहन संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। सरकार ने संगठन को बताया कि फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो संगठन से बात करके करेंगे।
बल मलकीत सिंह ने कहा कि ये नियम आगे लागू नहीं होंगे।
कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह ने कहा कि 10 साल की सजा और जुर्माना अधिनियम अभी लागू नहीं है। इसकी चर्चा आगे होगी। हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि हम इन कानूनों को फिर से लागू नहीं करेंगे। आप लोगों की चिंता सरकार को बताएंगे। यदि ये कानून लागू होगा, तो सरकार को हमारे शवों को छोड़ना होगा। उसके बाद ही सरकार इन नियमों को लागू करने का अधिकार पाएगी।
“सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं,” गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के बाद कहा। हम यह भी बताना चाहेंगे कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सलाह के बाद ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।“ “जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा”, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक को सफल बताया।
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