सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह समिति को एक बड़ा झटका दिया है, जिसकी खिलाफी में ईदगाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

19 मार्च 2024,

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद, सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी है। इस पहल पर प्रतिक्रिया में, ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की खटखटाहट की है।

यह निर्णय उस घटना के बाद आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर 15 मुकदमों की सुनवाई करने का आदेश दिया था। ईदगाह समिति ने उस आदेश का विरोध किया था जिसमें हाईकोर्ट ने इन सभी मुकदमों को एक साथ सुनने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सभी मामले एक ही तरह के हैं और इसलिए इन पर एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए। इस समय को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि इन मुकदमों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए।

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