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सुप्रीम कोर्ट: चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट: चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को राहत नहीं

नई दिल्ली, 11 मार्च 2024

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई को कल तक सूचना देनी, और 15 मार्च तक चुनाव आयोग को सूचना दी जाएगी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का समय 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं, वे पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा, जो समय लेगा।

वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी एसबीआई को फटकार लगाई है, उन्होंने जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। एसबीआई ने रिपोर्ट देने में समय लगने की वजह देते हुए कहा था कि जानकारी एक बंद लिफाफे में मुंबई की मुख्य शाखा में है, और उन्हें जानकारी मैच करने के लिए समय लगेगा। जिसपर जस्टिस ने कहा है की उन्होंने जानकारी मैच करने की बात नहीं की थी, बल्कि एक स्पष्ट डिस्क्लोजर मांगा था।

आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 15 फरबरी तक यह रिपोर्ट जमा करवाने का आदेश दिया था, पर 26 दिनों के बाद भी अभी तक एसबीआई द्वारा कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने तीन हफ्तों के अंदर जानकारी देने की बात कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया है, और कल तक जानकारी देने का आदेश दिया है।

इसी के साथ एनजीओ एडीआर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका की सुनवाई भी की गई। एडीआर ने अपनी याचिका में एसबीआई पर जानबूझकर अदालत का आदेश न मानने का आरोप लगाया था।

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